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बैगा जनजाति के 32 बच्चों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट सक्रिय, केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बैगा आदिवासी बच्चों की 32 मौतों के मामले में केंद्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मुआवजा और बच्चों की सुरक्षा के उपायों पर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बालाघाट जिले में बैगा आदिवासी समुदाय के लगभग 32 बच्चों की मौत की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार से विस्तृत जवाब मांगे हैं।
न्यायालय ने इन बच्चों की मौत से संबंधित पीड़ित परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे की व्यवस्था और उसकी प्रक्रिया पर स्पष्ट दिशा-निर्देश देने के लिए सभी पक्षों को निर्देश दिया है। कोर्ट की ओर से यह भी पूछा गया है कि आदिवासी बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा और पोषण से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।
बैगा जनजाति देश के सबसे कमजोर और वंचित आदिवासी समुदायों में से एक है। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण और मौलिक सुविधाओं की कमी की वजह से बाल मृत्यु दर अत्यधिक रहती है।
सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से सरकारी तंत्र पर दबाव बढ़ गया है कि वह आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की मौत की समस्या के समाधान के लिए तुरंत व्यावहारिक उपाय करे और संवेदनशील तरीके से प्रभावित परिवारों का सहायता करे।