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सोशल मीडिया से बच्चों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बच्चों को होने वाले खतरों से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी ढांचे पर जवाब मांगा है। इंदौर के एक स्कूल ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की थी।

LSN India · 16 October 2026

सोशल मीडिया से बच्चों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग (एनसीपीसीआर) से बचाव संबंधी जानकारी मांगी है। यह कदम इंदौर स्थित एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल और इसके एकेडमिक डायरेक्टर सिद्धार्थ सिंह गिरनार द्वारा दायर जनहित याचिका के संदर्भ में लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की खंडपीठ ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग को नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता वैभव चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों को ग्रूमिंग, यौन शोषण और साइबर बुलिंग जैसे खतरों से सुरक्षा के लिए एक व्यापक और बाध्यकारी राष्ट्रीय नीति की मांग की है। पीठ ने इस याचिका को लंबित एक अन्य याचिका के साथ जोड़ा गया है।

कोर्ट ने 7 दिसंबर को सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया है। याचिका में दावा किया गया है कि सरकार और संबंधित प्राधिकरण बच्चों को सोशल मीडिया के पूर्वानुमानित जोखिमों से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे हैं।