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चुनावों में टोटलाइजर इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा सरकार का जवाब
सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान प्रक्रिया में टोटलाइजर उपकरणों के प्रयोग पर केंद्र सरकार से अपना रुख पूछा है। चुनाव आयोग ने इस बीच ईवीएम के खिलाफ जनता के संशय और संभावित जोखिमों का जिक्र किया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय चुनावों में टोटलाइजर उपयोग के संबंध में केंद्र सरकार का औपचारिक रुख जानने के लिए कहा है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकारी पक्ष के विचार मांगे हैं।
उपाध्याय ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि टोटलाइजर प्रणाली मतदाताओं की गोपनीयता की रक्षा करेगी और उन्हें किसी भी प्रकार के दबाव या प्रतिशोध से बचाएगी। इस तकनीक के जरिए मतदान की पारदर्शिता को और मजबूत किया जा सकता है, उनका कहना है।
इस बीच, भारतीय चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में ईवीएम के उपयोग से संबंधित सार्वजनिक गलतफहमियों और संभावित जोखिमों को लेकर चिंता व्यक्त की है। आयोग का मानना है कि वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पर्याप्त रूप से सुरक्षित और विश्वसनीय हैं।
यह मामला मतदान प्रणाली में पारदर्शिता और मतदाता संरक्षण को लेकर चल रहे वृहत्तर विमर्श का हिस्सा है। न्यायालय अगली सुनवाई में सभी पक्षों के विस्तृत तर्कों पर विचार करेगा।