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वंदे मातरम् गायन को अनिवार्य बनाने के खिलाफ याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने मांगा जवाब

सर्वोच्च न्यायालय ने वंदे मातरम् के अनिवार्य गायन को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस राष्ट्रगीत के अंतिम चार पद्यांश हिंदू देवताओं को समर्पित हैं, जिससे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना प्रभावित होती है।

LSN India · 22 September 2026

वंदे मातरम् गायन को अनिवार्य बनाने के खिलाफ याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने मांगा जवाब

नई दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालय ने वंदे मातरम् गीत के अनिवार्य गायन को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि इस राष्ट्रगीत के अंतिम चार पद्यांशों में स्पष्ट रूप से हिंदू देवताओं को समर्पित भक्ति संबंधी सामग्री शामिल है।

याचिका में कहा गया है कि ऐसे पद्यांशों के गायन को अनिवार्य करना भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित धर्मनिरपेक्ष चरित्र के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता का मानना है कि राष्ट्र के सभी नागरिकों को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के राष्ट्रगीत गाने का अधिकार होना चाहिए।

यह प्रश्न भारतीय राजनीति और समाज में लंबे समय से चली आ रही बहस से जुड़ा है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का धार्मिक आयाम किस सीमा तक स्वीकार्य है। सर्वोच्च न्यायालय की यह कार्रवाई देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संतुलन बनाने के मुद्दे पर महत्वपूर्ण हो सकती है।

न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्धारित समय में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। इसके बाद ही यह मामला आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाएगा।