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सुप्रीम कोर्ट ने CJI के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट पर केरल कांग्रेस से मांगा जवाब
भारत के मुख्य न्यायाधीश सुर्या कांत के विरुद्ध एक विवादास्पद पोस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के अधिकारियों से अदालत अवमानना याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए कहा है।
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भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने केरल प्रदेश कांग्रेस समिति (KPCC) के प्रमुख अधिकारियों को एक अदालत अवमानना याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह याचिका भारत के मुख्य न्यायाधीश सुर्या कांत के विरुद्ध एक विलोपित सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित है जिसमें न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग की गई थी।
संवेदनशील पद पर आसीन न्यायाधीश के विरुद्ध ऐसी पोस्ट को अदालत की मर्यादा में अपमान माना गया है। हालांकि पोस्ट को बाद में हटा दिया गया था, लेकिन इस मामले में अदालत अवमानना की कार्रवाई की जा रही है।
न्यायालय ने KPCC के पदाधिकारियों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस संदर्भ में राजनीतिक दलों द्वारा न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट की संवेदनशीलता प्रकट हुई है।
अदालत अवमानना के मामले गंभीर माने जाते हैं क्योंकि ये न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं। इस मामले का अगला सुनवाई केरल कांग्रेस के जवाब के बाद निर्धारित किया जाएगा।