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तरुण तेजपाल के बलात्कार दोष पर सुप्रीम कोर्ट ने गोवा पुलिस से मांगा जवाब
पत्रकार तरुण तेजपाल की 2013 के बलात्कार मामले में 10 साल की सजा के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गोवा पुलिस को नोटिस जारी किया। साथ ही सजा बढ़ाने की मांग वाली गोवा सरकार की याचिका पर भी कोर्ट ने नोटिस दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति एम एम सुंद्रेश और पी बी वरले शामिल हैं, ने शुक्रवार को तरुण तेजपाल की अपील पर गोवा पुलिस को नोटिस जारी किया। इसी के साथ सरकार की सजा बढ़ाने संबंधी याचिका पर भी तेजपाल को नोटिस दिया गया है। तेजपाल की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिबल ने तर्क दिया कि यह ऐसा मामला है जहां अधिनिर्णय को रद्द किया गया है और उन्होंने बेल से संबंधित अपील सुनवाई की मांग की है।
सिबल ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां पलटाव हुआ है और अपील का अधिकार है। उन्होंने बताया कि तेजपाल ने समर्पण कर दिया है और हाईकोर्ट ने सजा को चार हफ्तों के लिए स्थगित किया है। खंडपीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए एक निर्धारित तारीख दी जाएगी।
इससे पहले 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल को तीन हफ्तों के भीतर समर्पण करने का निर्देश दिया था और 10 साल की सजा काटने से छूट के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल इस 2013 के बलात्कार मामले में तेजपाल को सजा सुनाई थी।