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शिक्षा संस्थानों के नियमन पर सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस
सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका सुनते हुए स्कूल शिक्षा सचिव को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि सचिव ने वकील के प्रतिनिधित्व पर कोई कार्रवाई नहीं की।
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सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा संस्थानों के नियमन से संबंधित एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूल शिक्षा सचिव को नोटिस जारी किया है। यह याचिका प्रसिद्ध वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। उपाध्याय ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सचिव ने उनके द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही कोई उचित कार्रवाई की। याचिका में इस संबंध में सचिव की लापरवाही और न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने का भी उल्लेख है। न्यायालय ने अब सचिव को मामले से संबंधित सभी तथ्यों और की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दिए जाने का आदेश दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह मामला शिक्षा संस्थानों में स्वशासन और नियामक पर्यवेक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है।