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झारखंड सिविल सेवा परीक्षा में अनियमितताओं की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित दुर्व्यवहार की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं।

LSN India · 24 August 2026

झारखंड सिविल सेवा परीक्षा में अनियमितताओं की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए नोटिस

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीश जॉयमल्य बागची तथा वी मोहना की खंडपीठ ने भारत संघ, झारखंड सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग सहित अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि यह याचिका केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश द्वारा जांच की मांग करती है।

सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय कार्यकर्ता हरीशरण देवगन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसे अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत ने प्रस्तुत किया है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित में परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता से संबंधित गंभीर चिंताओं को दूर करने के लिए अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की प्रार्थना की गई है।

यह याचिका परीक्षा प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताओं की आशंका को दर्शाती है। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब मांगे हैं, जिसमें परीक्षा संचालन से जुड़े सभी पहलुओं की व्याख्या अपेक्षित है।