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पलानी मठ भूमि धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को नोटिस दिया
सुप्रीम कोर्ट ने पलानी मठ भूमि धोखाधड़ी केस में आरोपी के जमानत याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। मद्रास हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद के. वेल्लाथुरै ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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सुप्रीम कोर्ट ने पलानी मठ की ऐतिहासिक भूमि से संबंधित धोखाधड़ी मामले में अपने कदम बढ़ाते हुए तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले में पक्षकार के. वेल्लाथुरै मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
वेल्लाथुरै ने तर्क दिया है कि हाई कोर्ट का निर्णय उचित नहीं है और सुप्रीम कोर्ट से मामले में पुनर्विचार करने की मांग की है। इस बीच, तमिलनाडु सरकार ने मामले में हस्तक्षेप के लिए एक याचिका दाखिल की है और अपना पक्ष प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है।
यह मामला पलानी मठ की कीमती भूमि संपत्ति से जुड़ा है, जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। सुप्रीम कोर्ट मामले के सभी पहलुओं पर सरकार की प्रतिक्रिया सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है।
इस मामले की सुनवाई आने वाले समय में होने की संभावना है, जिसमें कोर्ट जमानत याचिका के साथ-साथ मामले की व्यापक पृष्ठभूमि पर भी विचार करेगा।