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स्टेन्स ट्रिपल मर्डर केस: दारा सिंह की रिहाई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त कार्रवाई की चेतावनी
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ओडिशा सरकार को आगाह किया है कि देरी करने से सुप्रीम कोर्ट स्वयं याचिका पर निर्णय ले सकता है। दारा सिंह को आजीवन कारावास से रिहा करने की याचिका लंबित है।
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स्टेन्स ट्रिपल मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा पाए दारा सिंह की रिहाई याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि वह याचिका पर तुरंत निर्णय नहीं लेता है तो अदालत स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है।
न्यायालय ने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं है। दारा सिंह की रिहाई संबंधी याचिका काफी समय से लंबित है और ओडिशा सरकार को इसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाना चाहिए। खंडपीठ ने राज्य प्रशासन को संबंधित विभागों में तालमेल बैठाकर एक निर्धारित समयावधि में इस याचिका पर फैसला लेने का निर्देश दिया है।
1999 में ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों बेटों की हत्या का यह मामला काफी संवेदनशील रहा है। दारा सिंह को इसी अपराध में दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तब से लेकर अब तक रिहाई की विभिन्न याचिकाएं न्यायालयों के समक्ष आती रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट की यह कार्रवाई राज्य सरकार को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए बाध्य करने का प्रयास है ताकि लंबित मामले में जल्द से जल्द न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो सके। अदालत ने जोर दिया है कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं न्याय को बाधित नहीं करनी चाहिए।