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अरावली पहाड़ियों पर रिपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर की समयसीमा तय की
सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ पैनल के फरवरी तक की अवधि बढ़ाने के अनुरोध को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 नवंबर से आगे कोई और समय नहीं दिया जाएगा।
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अरावली पहाड़ियों के संरक्षण संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर की कड़ी समयसीमा दे दी है। विशेषज्ञ पैनल की फरवरी तक समय बढ़ाने की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया है।
न्यायालय की ओर से स्पष्ट संकेत दिया गया है कि निर्धारित तारीख के बाद कोई अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा। यह कठोर रुख अरावली पहाड़ियों के संरक्षण से जुड़े मामले की गंभीरता को दर्शाता है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण संरक्षण और भूमि उपयोग संबंधी नीतियों की समीक्षा कर रहा है। अरावली पहाड़ियां दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी भूमिका निभाती हैं।
विशेषज्ञ पैनल को अब नवंबर के अंतिम सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अदालत की ओर से दिए गए निर्देश का पालन करना सभी संबंधित पक्षों के लिए अनिवार्य है।