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दिल्ली में प्रदर्शन के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने दी पांच महत्वपूर्ण निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में लगाई गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों को लेकर पांच दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग के प्रमुख के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सात हजार लोगों की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय ने यह कदम उठाया है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने राजधानी दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन को लेकर अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने मेट्रो सेवाओं को सामान्य रूप से संचालित करने, नागरिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटाने और इंटरनेट सेवा को निर्बाध रखने के आदेश दिए हैं।
यह निर्णय शनिवार को चुनाव आयोग के प्रमुख गयानेश कुमार के खिलाफ हुए विशाल प्रदर्शन के एक दिन बाद आया है। उस दौरान दिल्ली पुलिस ने लगभग सात हजार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था, जिससे शहर में तनाव की स्थिति बन गई थी।
न्यायालय के निर्देशों में मेट्रो सेवाओं को सामान्य हालत में चलाए रखना, नागरिकों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करना और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं में कोई व्यवधान न आने देना शामिल है। अदालत ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की बात कही है।
इस फैसले से दिल्ली में सामान्य जीवन बहाल होने की उम्मीद बढ़ गई है और लोगों की दैनिक गतिविधियों में सुधार आएगा। सर्वोच्च न्यायालय का यह हस्तक्षेप नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।