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नोएडा फ्लैट के दावेदारों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्त किया एकल पीठ
सर्वोच्च न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण को आवंटित फ्लैटों के वास्तविक हकदारों की पहचान के लिए एकल न्यायाधीश की पीठ नियुक्त की है। 2022 में अदालत ने सोसायटी के 844 सदस्यों को बहुमंजिला फ्लैट आवंटित करने का निर्देश दिया था।
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सर्वोच्च न्यायालय ने नई दिल्ली में नोएडा (न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी) के फ्लैट आवंटन मामले में एक एकल न्यायाधीश की पीठ का गठन किया है। यह पीठ उन व्यक्तियों की वास्तविकता की जांच करेगी जिन्होंने नोएडा के बहुमंजिला आवास परियोजना में फ्लैट के लिए दावे प्रस्तुत किए हैं।
2022 में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण को सोसायटी के 844 चिन्हित सदस्यों को फ्लैट आवंटित करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने इन दावों की जांच करने का निर्देश भी दिया था ताकि केवल योग्य और वास्तविक लाभार्थियों को ही आवास मिले।
नई नियुक्त पीठ अब इन सभी दावों की विस्तृत जांच करेगी और यह निर्धारित करेगी कि कौन से दावे वास्तविक और वैध हैं। इस प्रक्रिया में आवेदकों के दस्तावेज़, योग्यता और अन्य प्रासंगिक कारकों की समीक्षा शामिल होगी।
यह कदम आवास आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की इस पीठ के निर्णय से नोएडा के लाखों निवासियों को लाभ मिलने की आशा व्यक्त की जा रही है।