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सर्वोच्च न्यायालय का फैसला: हिमाचल को पंजाब-हरियाणा से मिलेगी 11,973 एमयू बिजली
सर्वोच्च न्यायालय ने दशकों पुराने ऊर्जा विवाद का समाधान करते हुए पंजाब और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश को 20 वर्षों में 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देने का आदेश दिया है।
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सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय में हिमाचल प्रदेश को पंजाब और हरियाणा से बिजली के रूप में मुआवजा मिलेगा। अदालत ने माना कि दोनों राज्यों को कुल 11,973 मिलियन यूनिट विद्युत आपूर्ति बीस साल की अवधि में करनी होगी।
यह निर्णय राज्यों के बीच विद्युत वितरण के मसले पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था करते हुए पंजाब और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश के साथ एक विस्तृत बिजली वितरण योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
इस मुआवजे से हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी और राज्य की विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। अदालत का यह फैसला उत्तरी भारत में अंतरराज्यीय बिजली विवादों के समाधान में एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता है।
दोनों राज्यों को निर्धारित समय सीमा में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। इस निपटारे से क्षेत्र में बिजली के न्यायसंगत वितरण को लेकर सकारात्मक संकेत मिलता है।