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कैंसर की दवाइयों के मूल्य वृद्धि पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा प्रहार
सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक कैंसर दवाइयों की अत्यधिक कीमतों को 'दिनदहाड़े लूटपाट' करार दिया है। अदालत ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी निराशाजनक है।
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक कैंसर दवाइयों की अत्यधिक कीमतों के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय की एक बेंच ने इस प्रवृत्ति को 'दिनदहाड़े लूटपाट' की संज्ञा दी है जो रोगियों और उनके परिवारों को भारी वित्तीय बोझ में डालती है।
अदालत ने अपने अवलोकन में कहा कि इस गंभीर समस्या पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी पूरी तरह मौन बने हुए हैं। न्यायालय का मानना है कि यह स्थिति अत्यंत निराशाजनक और चिंताजनक है, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और दवाइयों की कीमतों पर नियंत्रण सरकारी जिम्मेदारी है।
कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां अक्सर बेहद महंगी होती हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों के लिए इलाज प्राप्त करना असंभव हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम दवाइयों की मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता और नियामक कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
अदालत से अपेक्षा की जाती है कि वह इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए संबंधित प्राधिकारणों को ठोस निर्देश जारी करेगा ताकि कैंसर रोगियों तक आवश्यक दवाइयां सशक्त कीमत पर पहुंच सकें।