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चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट में मतभेद, मामला संविधान पीठ को भेजा गया

सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की अलग-अलग राय के कारण चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून की संवैधानिकता का मामला बड़ी संविधान पीठ को सौंप दिया गया है।

LSN India · 23 September 2026

चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट में मतभेद, मामला संविधान पीठ को भेजा गया

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर न्यायाधीशों के बीच मतभेद उजागर हुए हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस सी शर्मा की राय एक-दूसरे से अलग रही, जिससे मामले को संविधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह मामला राष्ट्रीय महत्व का माना जा रहा है क्योंकि यह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से सीधे जुड़ा है। 2023 में संसद द्वारा पारित कानून में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव किए गए थे, जिसको लेकर संवैधानिकता का प्रश्न उठाया गया है।

संविधान पीठ को अब इस मामले पर विस्तृत विचार करना होगा और यह निर्धारित करना होगा कि क्या यह कानून संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पीठ का फैसला भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है।

कोर्ट ने अभी तक संविधान पीठ की गठन की तारीख की घोषणा नहीं की है। इस बीच, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में कानून के प्रावधानों को लागू करने का सवाल भी अनुत्तरित है।