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सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 60(4) को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने मातृत्व अवकाश से संबंधित भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाने का आदेश दिया है।

LSN India · 4 September 2026

सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान को रद्द किया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 60(4) को खारिज करते हुए कहा है कि यह प्रावधान असंवैधानिक है। कोर्ट के इस निर्णय से मातृत्व लाभ और अवकाश से जुड़े भेदभावपूर्ण नियमों में बदलाव की अपेक्षा है।

कोर्ट ने विशेष रूप से सूचित किया कि गोद लिए गए बच्चों की माताओं को भी जैविक माताओं के समान मातृत्व अवकाश का अधिकार होना चाहिए। कोर्ट की राय में वर्तमान नियम महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि वह पितृत्व अवकाश के संबंध में भी एक व्यापक नीति बनाए। कोर्ट का मानना है कि पितृत्व अवकाश का प्रावधान माता-पिता दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा और लैंगिक समानता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार इस फैसले से भारत में कार्यरत महिलाओं और पुरुषों को अधिक सुरक्षा मिलेगी।