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सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार के डिजिटल डेटा मांगने वाले यूपी पुलिस नोटिस को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के उस निर्देश को खारिज कर दिया जिसमें अयोध्या मंदिर चोरी की रिपोर्टिंग करने वाले एक पत्रकार के डिजिटल फुटप्रिंट्स की मांग की गई थी। यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता के अधिकार की रक्षा करता है।

LSN India · 14 October 2026

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार के डिजिटल डेटा मांगने वाले यूपी पुलिस नोटिस को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारिता के अधिकार की सुरक्षा करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के एक विवादास्पद नोटिस को रद्द कर दिया है। पुलिस ने अयोध्या के एक मंदिर में हुई चोरी की खबर देने वाले पत्रकार से उनके सोशल मीडिया खातों और डिजिटल संचार से संबंधित जानकारी मांगी थी।

न्यायालय के इस कदम को मीडिया की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय दर्शाता है कि पुलिस द्वारा पत्रकारों की व्यक्तिगत डिजिटल जानकारी की मांग करना संवैधानिक सुरक्षाओं का उल्लंघन हो सकता है।

इस मामले में पुलिस ने आरोप लगाया था कि पत्रकार के सोशल मीडिया डेटा से अनुसंधान में सहायता मिल सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसी कार्रवाई पत्रकारों की गोपनीयता और उनके स्रोतों की सुरक्षा के अधिकार को प्रभावित करती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला देश में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता है और पुलिस को पत्रकारों के खिलाफ अनुचित कार्रवाई से रोकता है।