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दिल्ली प्रदर्शन विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मांगा मुख्य न्यायाधीश और छात्र संगठनों से जवाब

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने आज दोपहर 2 बजे मुख्य न्यायाधीश और प्रमुख छात्र संगठनों को तलब किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन का अधिकार कानूनी ढांचे और अनुमति के दायरे में ही प्रयोग किया जा सकता है।

LSN India · 9 October 2026

दिल्ली प्रदर्शन विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मांगा मुख्य न्यायाधीश और छात्र संगठनों से जवाब

दिल्ली में लगाई गई प्रदर्शन संबंधी पाबंदियों को लेकर उठे विवाद के बीच सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने आज सीजेपी और प्रमुख छात्र संगठनों को तलब किया है। यह सुनवाई दोपहर 2 बजे निर्धारित की गई है।

न्यायालय की पीठ ने अपने आदेश में नागरिकों के प्रदर्शन के अधिकार के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पीठ ने जोर देकर कहा कि यह अधिकार देश के संविधान द्वारा प्रदान किया गया है, लेकिन इसका प्रयोग करते समय लागू कानूनों और आवश्यक अनुमतियों का पालन अनिवार्य है।

दिल्ली में छात्र संगठनों द्वारा हाल के दिनों में किए गए प्रदर्शनों को लेकर विभिन्न आपत्तियां दर्ज की गई हैं। प्रशासन द्वारा कुछ इलाकों में प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े सवाल खड़े हुए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की यह कार्रवाई इसी विवाद को सुलझाने की दिशा में उठाया गया कदम प्रतीत होता है। पीठ चाहती है कि पक्षकारों को सुनकर ही कोई निर्णय लिया जाए। आने वाली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।