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राजस्थान को सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी, अवैध रेत खनन पर सीबीआई जांच की धमकी
सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को जोजड़ी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली में अवैध रेत खनन को वैधानिकता देने के लिए गंभीर रूप से फटकार लगाई है। अदालत ने राज्य सरकार और अधिकारियों को सुधार न करने की स्थिति में सीबीआई द्वारा जांच कराने की चेतावनी दी है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि राज्य जोजड़ी-लूनी-बांडी नदी तंत्र से अवैध रूप से खनन की गई रेत को नियमित करने का प्रयास कर रहा है। न्यायालय का यह कदम पर्यावरणीय उल्लंघन और नदी संरक्षण के मुद्दों पर सरकारी लापरवाही की ओर संकेत करता है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि राजस्थान सरकार और इससे संबंधित अधिकारी अपने तरीकों में सुधार नहीं लाते हैं, तो वह पूरे मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देशित करने के लिए बाध्य हो जाएगा। यह चेतावनी पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन और राजस्व के लिए नदी संसाधनों के अनुचित दोहन के खिलाफ अदालत के कठोर रुख को प्रदर्शित करती है।
रेत खनन एक वैध गतिविधि है जब इसे पर्यावरणीय दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित किया जाता है, लेकिन अवैध खनन नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह हस्तक्षेप राज्य सरकार को कानूनी ढांचे के भीतर रहकर खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने का निर्देश देता है।
यह मामला राजस्थान में नदी संरक्षण और पर्यावरणीय नियमों की कार्यान्वयन में व्यापक अधिकार क्षेत्रीय चिंताओं को उजागर करता है। अदालत की यह कार्रवाई राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि पर्यावरणीय नियमों का पालन करना अनिवार्य है।