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दिल्ली हाईकोर्ट के पास फुटपाथ न बनाने पर सुप्रीम कोर्ट की सरकार को चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के समीप फुटपाथ और पैदल क्रॉसिंग न बनाने को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह धरना प्रदर्शन भी कर सकती है।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आसपास आवश्यक फुटपाथ और पैदल क्रॉसिंग की सुविधाओं की कमी को लेकर सरकार को गंभीर चेतावनी जारी की है। अदालत का मानना है कि इन बुनियादी ढांचे की कमी से वकीलों, अधिकारियों और आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
न्यायिक परिसर के आसपास सुरक्षित पैदल मार्ग की सुविधा न होने से लोगों को यातायात से जुड़े जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है और दिल्ली सरकार तथा संबंधित अधिकारियों को इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा जमीन पर कोई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई नहीं दिया तो वह स्वयं इस मुद्दे के प्रति अपना विरोध जताने के लिए मजबूर हो सकती है। यह टिप्पणी सरकार की ओर से लापरवाही और जनहित के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाती है।
सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख से स्पष्ट है कि न्यायपालिका बुनियादी ढांचे की कमियों को लेकर काफी असंतुष्ट है। आशा की जा रही है कि सरकार इस अदालती चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र ही इस समस्या का समाधान निकालेगी।