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बकाया ट्रैफिक जुर्माने के लिए वाहन पंजीकरण पर रोक लगाने का आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बिना भुगतान के ई-चालान वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। देश भर में लगभग 49,194 करोड़ रुपये के ई-चालान बकाया हैं।
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सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने यातायात कानून के उल्लंघन के बिना भुगतान किए गए ई-चालान वाले वाहनों के संबंध में सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि ऐसे वाहनों को राजस्व विभाग में ब्लैकलिस्ट किया जाए, जिससे जुर्माना चुकता होने तक उन्हें बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
यातायात प्रवर्तन के संबंध में सुनवाई के दौरान न्यायालय को सूचित किया गया कि देश भर में लगभग 49,194.05 करोड़ रुपये के ई-चालान अभी भी बकाया हैं। यह बड़ी राशि दर्शाती है कि कितने वाहन चालकों ने अपने यातायात उल्लंघन के लिए जुर्माना का भुगतान नहीं किया है।
न्यायालय ने वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए तकनीकी समाधानों के अधिक उपयोग पर जोर दिया है। यह निर्देश पुलिस और परिवहन विभाग को वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि बकाया जुर्माने की वसूली में तेजी आ सके।
यह निर्णय सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की कार्यवाही से न केवल बकाया राशि की वसूली में मदद मिलेगी, बल्कि यातायात नियमों का पालन करने के लिए वाहन चालकों में भी जागरूकता आएगी।