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चुनाव आयोग के एसआईआर रिकॉर्ड संरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा
विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के एसआईआर रिकॉर्ड को संरक्षित करने की मांग की है। चुनाव आयोग ने अपने सभी निर्णय कानून के अनुरूप बताए हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग के समीक्षा रिकॉर्ड (एसआईआर) को संरक्षित करने या अदालत में दाखिल करने की याचिका की जांच करने का संकेत दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस याचिका के प्रमुख याचिकाकर्ताओं में हैं।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चुनाव आयोग के संपूर्ण एसआईआर रिकॉर्ड को संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि आयोग की कार्यप्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। हालांकि, चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि उसके सभी निर्णय कानून के अनुरूप और संवैधानिक प्रावधानों के तहत लिए गए हैं।
चुनाव आयोग ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के लिए लागू प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। आयोग का तर्क है कि इसका संवैधानिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता से सीधा संबंध है।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला चुनाव आयोग की पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी सवालों को केंद्र में रखता है।