LSN News › India

World · India Bureau

दिल्ली रेस क्लब की बेदखली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 25 अगस्त को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली रेस क्लब द्वारा लोक कल्याण मार्ग पर स्थित 84 एकड़ जमीन से बेदखली के खिलाफ दायर की गई याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार का तर्क है कि 1926 में दिए गए लीज की अवधि 31 दिसंबर 1994 को समाप्त हो गई थी।

LSN India · 24 August 2026

दिल्ली रेस क्लब की बेदखली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 25 अगस्त को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली रेस क्लब के संचालन को लेकर चल रहे विवाद पर 25 अगस्त को सुनवाई का समय निर्धारित किया है। यह विवाद लोक कल्याण मार्ग पर स्थित 84 एकड़ के मूल्यवान भूखंड के कब्जे को लेकर है।

केंद्र सरकार का तर्क है कि क्लब को 1926 में दिया गया लीज समझौता 31 दिसंबर 1994 को समाप्त हो चुका है और इसे पुनः नवीनीकृत नहीं किया गया है। सरकार का मानना है कि इसके बाद क्लब का जमीन पर कोई कानूनी दावा नहीं रह जाता है।

दिल्ली रेस क्लब ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि उसे दीर्घकालीन संचालन का अधिकार है और बेदखली की कार्रवाई असंवैधानिक है। क्लब ने कहा है कि इस संस्था का दिल्ली के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है।

यह मामला सरकारी संपत्ति के प्रबंधन और लीज अधिकारों से संबंधित कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। अदालत की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।