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दिल्ली रेस क्लब की बेदखली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 25 अगस्त को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली रेस क्लब द्वारा लोक कल्याण मार्ग पर स्थित 84 एकड़ जमीन से बेदखली के खिलाफ दायर की गई याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार का तर्क है कि 1926 में दिए गए लीज की अवधि 31 दिसंबर 1994 को समाप्त हो गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली रेस क्लब के संचालन को लेकर चल रहे विवाद पर 25 अगस्त को सुनवाई का समय निर्धारित किया है। यह विवाद लोक कल्याण मार्ग पर स्थित 84 एकड़ के मूल्यवान भूखंड के कब्जे को लेकर है।
केंद्र सरकार का तर्क है कि क्लब को 1926 में दिया गया लीज समझौता 31 दिसंबर 1994 को समाप्त हो चुका है और इसे पुनः नवीनीकृत नहीं किया गया है। सरकार का मानना है कि इसके बाद क्लब का जमीन पर कोई कानूनी दावा नहीं रह जाता है।
दिल्ली रेस क्लब ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि उसे दीर्घकालीन संचालन का अधिकार है और बेदखली की कार्रवाई असंवैधानिक है। क्लब ने कहा है कि इस संस्था का दिल्ली के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है।
यह मामला सरकारी संपत्ति के प्रबंधन और लीज अधिकारों से संबंधित कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। अदालत की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।