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चुनाव आयुक्त को प्रतिबंधित करने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
मुख्य चुनाव आयुक्त ध्यानेश कुमार के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट शीघ्र ही सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग ने संयुक्त शपथपत्र दाखिल कर कहा है कि चुनाव आयुक्त के कार्यों पर प्रतिबंध लगाना कानूनी रूप से अमान्य होगा।
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सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ध्यानेश कुमार को निलंबित करने संबंधी याचिकाएं लंबित हैं। भारतीय चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों ने संयुक्त रूप से एक शपथपत्र दाखिल किया है।
इस शपथपत्र में चुनाव आयोग का पक्ष प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यों को रोकने या प्रतिबंधित करने का कोई भी प्रयास संविधान और कानून के विरुद्ध होगा। आयोग का मानना है कि चुनाव आयुक्त को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
चुनाव आयोग के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव संचालन के दौरान लिए गए सभी निर्णय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप हैं।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जल्द ही होने वाली है, जहां विभिन्न पक्षों के दृष्टिकोण को सुना जाएगा।