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दिल्ली मतदाता सूची विवाद: सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई
दिल्ली के चुनावी रोल में से हटाए गए मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने 'नो मैपिंग' और 'लॉजिकल डिसक्रेपेंसी' के आधार पर चिन्हित किए गए रिकॉर्ड की कसौटी भी जानना चाहते हैं।
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दिल्ली के मतदाता सूची से संबंधित विवाद में सुप्रीम कोर्ट शीघ्र ही सुनवाई करने जा रहा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनावी आयोग द्वारा बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपनी सूची से निकाला जा रहा है, लेकिन इसके पीछे के कारणों का खुलासा नहीं किया जा रहा।
यह याचिका मुख्य रूप से चुनावी रोल में स्पष्टता लाने की मांग कर रही है। याचिकाकर्ताएं एक ऐसा डेटाबेस बनाने के लिए कह रहे हैं जो संघर्ष के लिए आसानी से खोजा जा सके। इसमें उन सभी मतदाताओं की सूची शामिल होनी चाहिए जिन्हें सूची से हटाने के नोटिस जारी किए गए हैं।
याचिका के अनुसार, चुनावी आयोग द्वारा 'नो मैपिंग' और 'लॉजिकल डिसक्रेपेंसी' जैसे आधारों पर मतदाताओं को चिन्हित किया जा रहा है, परंतु इन आधारों की विस्तृत व्याख्या सार्वजनिक नहीं की गई है। याचिकाकर्ता यह जानना चाहते हैं कि इन मानदंडों का निर्धारण कैसे किया गया है और इनमें कोई संशोधन संभव है या नहीं।
इस मुद्दे पर होने वाली सुनवाई दिल्ली के लाखों मतदाताओं के मताधिकार से संबंधित है। कोर्ट की सुनवाई के बाद इस बात का स्पष्ट होगा कि क्या चुनावी आयोग को मतदाता सूची संबंधी अपने फैसलों को और पारदर्शी बनाना होगा।