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दिल्ली में मतदाता नामावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगा
चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय अगले सप्ताह विचार करेगा। मतदाता नामावली से हटाए गए करीब 47 लाख मतदाताओं को नए रूप में दर्ज करने के मुद्दे पर सुनवाई होगी।
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सुप्रीम कोर्ट 28 अक्टूबर को भारतीय चुनाव आयोग के एक महत्वपूर्ण निर्णय पर सुनवाई करेगा, जिससे दिल्ली की मतदाता सूची में विवाद खड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने मतदाता नामावली से हटाए गए नागरिकों को नए मतदाता के रूप में दर्ज करने की अनुमति दी है, जिसके विरुद्ध कानूनी चुनौती दी गई है।
दिल्ली की निर्वाचक नामावली संशोधन प्रक्रिया के दौरान लगभग 47.57 लाख मतदाताओं को प्रारूप मतदाता सूची से बाहर किया गया था। इन हटाए गए मतदाताओं को पुनः नामांकन के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कानूनी पेचीदगी उठाई गई है।
यह मामला मतदाता अधिकारों और चुनाव आयोग की शक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। न्यायालय की सुनवाई से दिल्ली की मतदाता सूची की स्थिति और भविष्य की निर्वाचन प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
इस याचिका का निर्णय चुनाव आयोग की प्रशासनिक कार्रवाई की संवैधानिकता और नागरिकों के मतदान के अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट करने की संभावना रखता है।