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सुप्रीम कोर्ट ने दनम नागेंद्र की अयोग्यता के खिलाफ याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व विधायक दनम नागेंद्र की अयोग्यता संबंधी फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला उनके राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
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भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना के पूर्व विधायक दनम नागेंद्र की याचिका को खारिज कर दिया। नागेंद्र ने अपनी अयोग्यता के फैसले के खिलाफ कोर्ट से अपील की थी। यह याचिका उच्च न्यायालय में दायर किए गए आदेश को चुनौती देती थी।
दनम नागेंद्र को दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया था। उन्हें विधायक के रूप में अपना पद त्यागने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उनकी कानूनी लड़ाई का अंत हो गया है।
यह मामला भारतीय राजनीति में दल-बदल कानून के कार्यान्वयन से संबंधित है। इसी तरह के कई मामले देश भर में विभिन्न विधानसभाओं में लंबित हैं। कोर्ट का यह निर्णय संवैधानिक कानून की व्याख्या में महत्वपूर्ण है।