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गोवा नाइटक्लब आग: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की जमानत रद्द करने वाले आदेश को चुनौती देने की याचिकाएं खारिज कीं

गोवा के अरपोरा इलाके में बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में 6 दिसंबर 2025 को हुई भीषण आग में 25 लोगों की जान चली गई थी और 50 अन्य घायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों की जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

LSN India · 31 August 2026

गोवा नाइटक्लब आग: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की जमानत रद्द करने वाले आदेश को चुनौती देने की याचिकाएं खारिज कीं

गोवा के अरपोरा इलाके में हुई त्रासदी में आरोपियों की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अदालत ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें आरोपियों की जमानत रद्द की गई थी।

6 दिसंबर 2025 को बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में लगी भीषण आग में भारी संख्या में जानें गई थीं। इस हादसे में 25 लोगों की मृत्यु हुई जबकि 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़ी कर गई थी।

हाईकोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद आरोपियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं पर विचार करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। यह फैसला न्याय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।

इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और अदालत सभी पहलुओं की गहन जांच सुनिश्चित करेगी।