Politics · India Bureau
सर्वोच्च न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया के खिलाफ ₹363 करोड़ जीएसटी मांग को खारिज किया
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें वह वोडाफोन आइडिया के विरुद्ध ₹363 करोड़ की जीएसटी मांग को पुनः जारी करने का प्रयास कर रही थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है, जिसमें यह मांग रद्द कर दी गई थी।
LSN India ·

सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। इस फैसले से वोडाफोन आइडिया को ₹363 करोड़ की जीएसटी मांग से राहत मिल गई है। यह मांग एक मर्जर किए गए इकाई से संबंधित थी और केंद्र सरकार इसे पुनः लागू करने का प्रयास कर रही थी।
बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पहले इस ₹363 करोड़ की जीएसटी मांग को रद्द कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पीठ द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय को सही माना है।
वोडाफोन आइडिया पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस कानूनी विजय से दूरसंचार कंपनी को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में कुछ मदद मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से कर-संबंधी मामलों में कानूनी स्पष्टता भी आएगी।
यह फैसला जीएसटी व्यवस्था में मर्जर किए गए इकाइयों से संबंधित कर मांग के मुद्दे पर महत्वपूर्ण दृष्टांत स्थापित करता है। इस तरह के निर्णय भविष्य में इसी तरह के विवादों में कानूनी आधार प्रदान करते हैं।