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तमिलनाडु: सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को दी मंजूरी
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को वैध ठहराया है जिसमें उन्होंने AIADMK विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही को रद्द किया था। यह फैसला तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा लिए गए फैसले को बरकरार रखा है जिसमें AIADMK के कई विधायकों के विरुद्ध अयोग्यता की कार्यवाही को वापस लिया गया था। अदालत ने माना कि स्पीकर के पास अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी कार्यवाही को रोकने का अधिकार है।
यह मामला दल-बदल विरोधी कानून से जुड़ा था, जहां कई विधायकों पर पार्टी छोड़ने या अनुशासन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। स्पीकर के आदेश के बाद इन विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की प्रक्रिया रोक दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति को महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। AIADMK विधायक इस फैसले से सुरक्षित हैं और उन्हें अपने पद पर बने रहने का रास्ता मिल गया है।
अदालत के फैसले के मायने यह हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को दल-बदल कानून से संबंधित मामलों में काफी अधिकार हैं। इस निर्णय को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आने की उम्मीद है।