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तरुण तेजपाल के सजा को रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

2013 के बलात्कार मामले में सजायाफ्ता पत्रकार तरुण तेजपाल की अपील में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया है। तेजपाल और गोवा सरकार के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

LSN India · 6 November 2026

तरुण तेजपाल के सजा को रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता प्रमुख पत्रकार तरुण तेजपाल की सजा को निलंबित करने की मांग को खारिज कर दिया है। तेजपाल की ओर से पेश किए गए वकील और गोवा सरकार के प्रतिनिधियों की सुनवाई के पश्चात बेंच ने स्पष्ट किया कि वह सजा को स्थगित करने के लिए इच्छुक नहीं है।

2013 में दर्ज किए गए इस गंभीर आपराधिक मामले में तेजपाल को दोषी पाया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा के विरुद्ध तेजपाल ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी, जिसमें सजा को स्थगित रखने का अनुरोध भी किया गया था।

बेंच की ओर से दिए गए निर्णय के अनुसार, अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्कों को पर्याप्त नहीं पाया गया। कोर्ट ने माना कि मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए सजा को निलंबित करना उचित नहीं है।

यह फैसला महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित मामलों में न्यायपालिका के कठोर रुख को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कानूनी मामलों में एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश साबित हो सकता है।