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सुप्रीम कोर्ट ने खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र की याचिका खारिज की
तेलंगाना के खैरताबाद क्षेत्र से विधायक दानम नागेंद्र को अयोग्य करार देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। इस निर्णय के बाद इस क्षेत्र में विधानसभा उप-चुनाव की घोषणा की जाएगी।
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सर्वोच्च न्यायालय ने खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक दानम नागेंद्र की अयोग्यता संबंधी मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करने की याचिका को स्वीकार नहीं किया है। न्यायालय के इस निर्णय से नागेंद्र की विधायक के रूप में सभी योग्यताएं समाप्त हो गई हैं।
दानम नागेंद्र ने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जबकि उन्होंने खैरताबाद विधानसभा सीट से राष्ट्रीय मोर्चा (बीआरएस) के प्रतीक चिन्ह पर जीत हासिल की थी। इस भिन्नता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि नागेंद्र की कार्यवाही राजनीतिक दलीय निष्ठा के सिद्धांतों के विपरीत थी।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अपने चुनाव चिन्ह से प्रदान किए गए जनादेश के प्रति अपनी जवाबदेही बनाए रखनी चाहिए। नागेंद्र द्वारा लोकसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टी का समर्थन करना इसी सिद्धांत का उल्लंघन माना गया।
इस निर्णय के साथ ही खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र में उप-चुनाव के लिए रास्ता साफ हो गया है। चुनाव आयोग के पास अब इस उप-चुनाव को संपन्न कराने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को आरंभ करने का अधिकार है।