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विद्रोही TMC विधायकों के अयोग्यता मामले पर तेजी से फैसला लें: सुप्रीम कोर्ट
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जयमल्या बागची की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को विद्रोही TMC विधायकों की अयोग्यता से संबंधित याचिका पर जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
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भारतीय सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को विद्रोही तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायकों की अयोग्यता संबंधी मामले पर तुरंत सुनवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जयमल्या बागची की संविधान पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक खंडपीठ का गठन करने और इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई को प्राथमिकता देने के लिए कहा है।
यह निर्देश TMC से अलग हुए विधायकों की राजनीतिक स्थिति और उनकी अयोग्यता के संबंध में चल रहे कानूनी विवाद के बीच दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि राज्य विधानसभा से संबंधित इस महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले पर न्यायिक प्रक्रिया में विलंब न हो।
उच्च न्यायालय को अब इस मामले की तेजी से सुनवाई करने का दायित्व सौंपा गया है। विद्रोही विधायकों की अयोग्यता से संबंधित यह मामला राजनीतिक और संवैधानिक महत्व का है, क्योंकि इसका प्रभाव पश्चिम बंगाल की विधानसभा में सरकार की संरचना पर भी पड़ सकता है।