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निवारक निरोध शक्तियों का प्रयोग सावधानी से करे राज्य: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्य को निवारक निरोध की शक्तियों का इस्तेमाल अत्यंत सावधानी और कानूनी आवश्यकताओं के सख्त पालन के साथ करना चाहिए क्योंकि इसका सीधा असर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पड़ता है।
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देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक निरोध से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को अधिक जिम्मेदारी से काम लेने की चेतावनी दी है। कोर्ट का मानना है कि चूंकि यह शक्ति नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, इसलिए इसका उपयोग सर्वाधिक सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में कहा गया है कि राज्य प्रशासन को किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध में लेने से पहले विधि के शासन और संवैधानिक मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। न्यायालय का यह आदेश नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है।
न्यायिक विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला राज्य सरकारों को अपनी निवारक निरोध नीतियों की समीक्षा करने के लिए एक मजबूत संकेत है। कोर्ट का यह रुख व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश सभी राज्य और केंद्रीय प्राधिकारियों के लिए बाध्यकारी है। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि इस आदेश से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा को लेकर न्यायपालिका की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।