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NEET-UG लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NTA सुधारों में निरंतरता पर जोर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा प्रणाली में आने वाली खामियों का समाधान केवल समितियों को गठित करने से नहीं होगा, बल्कि व्यवस्थागत सुधार को संस्थागत रूप देने की जरूरत है।
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राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के संचालन में सुधार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि NEET-UG परीक्षा में हुई लीक की घटना एक सामयिक समस्या नहीं, बल्कि व्यवस्थागत खामी का संकेत है।
कोर्ट ने राधाकृष्णन समिति की इस टिप्पणी की सराहना की कि यह एक संरचनात्मक समस्या है जिसे संस्थागत ढांचे के तहत हल करना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि कागजों पर सभी प्रक्रियाएं सही दिख सकती हैं, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं।
बेंच की टिप्पणी से जाहिर है कि अदालत परीक्षा आयोजन तंत्र में वास्तविक और दीर्घकालीन सुधार की मांग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि हर घटना के बाद नई समितियां गठित करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा।
अदालत का मानना है कि NTA को अपनी आंतरिक व्यवस्था को इस तरह सुदृढ़ करना चाहिए कि परीक्षाओं की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके लिए एकीकृत और स्थिर नीतियों का कार्यान्वयन आवश्यक है।