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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को दूसरी एजेंसियों के अधिकारों में हस्तक्षेप न करने की सीख दी
दशहरे की छुट्टियों के दौरान विशेष बैठक में सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन और अन्य को 9 अक्टूबर के एकल न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध अपील करने की अनुमति दे दी है।
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन के खिलाफ चल रहे मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को चेताया है कि वह अन्य एजेंसियों के अधिकारों में हस्तक्षेप न करे। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी दशहरे के अवकाश के दौरान एक विशेष बैठक में आई है।
सुप्रीम कोर्ट ने विजयन और अन्य प्रतिवादियों को 9 अक्टूबर को एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति दे दी है। इस निर्णय से संबंधित कानूनी कार्यवाहियों में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है।
कोर्ट के निर्देश विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच अधिकार क्षेत्र और समन्वय के मुद्दे को रेखांकित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख सुनिश्चित करता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करें और अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें।
यह मामला केरल की राजनीति और केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों को लेकर चल रही कानूनी बहस का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट की हस्तक्षेप से संवैधानिक सीमाओं के पालन पर जोर दिया गया है।