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अमेरिकी नागरिकता के लिए 18 महीने का इंतजार, ताइवानी ग्रीन कार्ड धारक ने ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा
एक ताइवानी मूल के व्यक्ति ने अमेरिकी नागरिकता आवेदन में 18 महीने की देरी के लिए ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। आवेदनकर्ता का दावा है कि उनका नागरिकता मामला अनुचित रूप से लंबित रहा है।
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अमेरिका में एक ताइवानी ग्रीन कार्ड धारक ने संघीय अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें ट्रंप प्रशासन पर यह आरोप लगाया है कि वह उसके नागरिकता आवेदन को लगभग डेढ़ साल से निलंबित रखे हुए है। आवेदनकर्ता का कहना है कि इस अतुलनीय देरी ने उसके जीवन में गंभीर बाधाएं खड़ी की हैं। मामला संयुक्त राज्य अमेरिका में आव्रजन प्रक्रियाओं की दक्षता और समयबद्धता को लेकर उठाए जाने वाले व्यापक सवालों का हिस्सा है। प्रशासनिक देरी संबंधी यह मामला संघीय सरकार की नागरिकता संबंधी कार्यप्रणाली में सुधार की मांग उठाता है। वकीलों का मानना है कि ऐसी स्थितियां आवेदनकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और कानूनी हस्तक्षेप की मांग करती हैं।