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अभिनेता-निर्देशक एस.जे. सूर्या ने आयकर मामलों में याचिका वापस ली
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुंदर मोहन ने एस.जे. सूर्या द्वारा दाखिल छह आपराधिक संशोधन याचिकाओं को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया है।
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चेन्नई स्थित मद्रास उच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण विकास में, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के प्रभावशाली अभिनेता-निर्देशक एस.जे. सूर्या ने आयकर कर चोरी के आरोपों से स्वयं को बरी करवाने की अपनी याचिका को वापस लेने का निर्णय लिया है।
न्यायाधीश सुंदर मोहन ने सूर्या द्वारा दाखिल छह आपराधिक संशोधन याचिकाओं को वापस लिए जाने के आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें खारिज कर दिया। यह निर्णय मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है।
आयकर विभाग द्वारा सूर्या के विरुद्ध दायर किए गए आरोपों से संबंधित कानूनी कार्यवाही अब अपने प्रारंभिक दौर में लौट गई है। अभिनेता की याचिका वापसी के इस कदम से कानूनी विशेषज्ञों में विभिन्न प्रतिक्रियाएं आई हैं।
सूर्या तमिल सिनेमा में एक स्थापित नाम हैं और उन्होंने अभिनय तथा निर्देशन दोनों क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। यह मामला आयकर कानून के तहत व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्रवाइयों में एक उदाहरण बन गया है।