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तमिलनाडु विधानसभा ने TET छूट के लिए केंद्र से की अपील
तमिलनाडु विधानसभा ने 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से स्थायी छूट देने की मांग की है। स्कूल शिक्षा मंत्री राज मोहन ने इसके लिए केंद्र सरकार से कानूनी संशोधन करने का आग्रह किया।
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चेन्नई में तमिलनाडु विधानसभा ने दीर्घकाल से राज्य की शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। इस कदम में 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से पूर्ण और स्थायी छूट दिए जाने की अपील की गई है।
स्कूल शिक्षा मंत्री राज मोहन ने इस प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि दशकों से सेवा प्रदान करने वाले अनुभवी शिक्षकों को ऐसी परीक्षाओं से मुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने विधानसभा में जोर दिया कि ये शिक्षक अपने कार्य अनुभव और सेवा के माध्यम से पहले ही अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं।
विधानसभा ने केंद्र सरकार से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 में आवश्यक कानूनी संशोधन करने का आग्रह किया है। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने के लिए भी कहा गया है।
यह प्रस्ताव उन हजारों शिक्षकों को राहत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है जो अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत TET में बैठने को लेकर चिंतित हैं। विधानसभा का यह निर्णय राज्य के अनुभवी शिक्षकों की सेवा और योगदान को मान्यता देता है।