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तमिलनाडु सरकार ने कानून-व्यवस्था विभाग को RTI से छूट दी
तमिलनाडु सरकार ने एक आदेश जारी कर सार्वजनिक (कानून-व्यवस्था) विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखा है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) से संबंधित मामलों और पुलिस हिरासत में मृत्यु की जांचों की जानकारी इस छूट के अंतर्गत आएगी।
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तमिलनाडु सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसमें लोक (कानून-व्यवस्था) विभाग को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम से मुक्त किया गया है। इस निर्णय के तहत विभाग को विशेष श्रेणियों की सूचना के प्रकटीकरण से छूट दी गई है।
सरकार के आदेश में कई महत्वपूर्ण विषयों को RTI अधिनियम के बाहर रखा गया है। इनमें साम्प्रदायिक और जातीय संघर्षों से संबंधित जानकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत किए गए निरोध से संबंधित सभी विवरण और पुलिस हिरासत में मृत्यु की जांच रिपोर्टें शामिल हैं।
इसके अलावा, छात्रों और किसानों द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों से संबंधित सूचनाओं को भी इस छूट के अंतर्गत रखा गया है। सरकार का मानना है कि इन संवेदनशील विषयों से संबंधित सूचना का सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।
यह कदम सूचना के अधिकार को लेकर पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही से संबंधित मुद्दों को लेकर विचार-विमर्श में नए आयाम जोड़ता है। कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी संवेदनशील विषयों पर सूचना का प्रकटीकरण विभिन्न राज्यों में एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।