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तमिलनाडु में आर्द्रभूमि विकास के लिए कलेक्टर की अनुमति हटाने का विधेयक
तमिलनाडु सरकार ने गैर-योजना क्षेत्रों में आर्द्रभूमि विकास के लिए कलेक्टर की अनिवार्य सहमति को समाप्त करने का विधेयक प्रस्तुत किया है। विधेयक को विभिन्न राजनीतिक दलों का मिला-जुला स्वागत मिला है।
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तमिलनाडु विधानसभा में गैर-योजना क्षेत्रों में आर्द्रभूमि विकास संबंधी एक नया विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक कलेक्टर की अनिवार्य सहमति की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रावधान रखता है।
विधेयक को लेकर विधानसभा में विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [सीपीआई(एम)] ने इस विधेयक का विरोध किया है।
दूसरी ओर, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और पत्तली मक्कल कच्छि (पीएमके) ने विधेयक पर आगे की चर्चा और स्पष्टीकरण मांगा है। इन दलों का मानना है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत बहस आवश्यक है।
विधेयक से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विधानसभा में आने वाले दिनों में और गहन चर्चा होने की संभावना है।