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तिरुपत्तूर विधानसभा चुनाव में एक वोट से जीते MLA की जीत को कानूनी चुनौती खारिज
मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आर. सीनिवास सेतुपति के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश जी.के. इलंथिराइयन ने पूर्व डीएमके मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन की याचिका को स्वीकार नहीं किया।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र से एक वोट के अंतर से विजयी हुए विधायक आर. सीनिवास सेतुपति के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश जी.के. इलंथिराइयन ने पूर्व डीएमके मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन द्वारा दायर याचिका को निरस्त करने की अनुमति दी है। सेतुपति ने न्यायालय में याचिका खारिज किए जाने के लिए आवेदन दाखिल किया था। न्यायालय का यह निर्णय चुनावी कानून के तहत लिया गया है। इससे सेतुपति की विधायक के रूप में जीत की पुष्टि हुई है। यह मामला राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ था क्योंकि यह अत्यंत सीमित मतों से निर्धारित हुआ था।