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तमिलनाडु में महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे पर 365 दिन की मातृत्व छुट्टी
तमिलनाडु सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व लाभ का विस्तार किया है। अब विवाहित महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिए भी 365 दिन की छुट्टी मिलेगी।
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तमिलनाडु में सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत विवाहित महिला कर्मचारियों को अब तीसरे बच्चे के लिए भी 365 दिन की मातृत्व छुट्टी दी जाएगी। यह कदम महिला कर्मचारियों के कल्याण और परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पूर्व नीति के तहत विवाहित महिला सरकारी कर्मचारियों को दो से कम जीवित संतान होने की स्थिति में 365 दिन की मातृत्व छुट्टी दी जाती थी। नई व्यवस्था इस सुविधा को तीसरे बच्चे तक विस्तारित करती है, जिससे महिला कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और सहायता प्रदान होगी।
यह नीति परिवर्तन तमिलनाडु सरकार की महिला कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। विस्तारित मातृत्व छुट्टी की सुविधा से महिला कर्मचारियां अपने परिवार की देखभाल करते हुए अपने कैरियर को भी संतुलित कर सकेंगी।