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तमिलनाडु में तीसरे बच्चे पर भी मिलेगी एक साल की मैटरनिटी लीव
तमिलनाडु सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव की अवधि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की है। तीसरे बच्चे के जन्म पर अब महिलाएं पूरे एक साल की छुट्टी ले सकेंगी।
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तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपनी महिला कर्मचारियों को दिए जाने वाली मैटरनिटी लीव में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस नई नीति के तहत, तीसरे बच्चे के जन्म पर महिलाओं को 365 दिन अर्थात् एक पूरे वर्ष की छुट्टी दी जाएगी।
यह कदम महिला कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। पूर्ववर्ती नीति में तीसरे बच्चे के जन्म पर केवल 12 सप्ताह या 84 दिन की मैटरनिटी लीव का प्रावधान था, जिसे अब चौगुना बढ़ा दिया गया है।
यह निर्णय काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। विस्तारित छुट्टी की अवधि माताओं को बच्चे की देखभाल के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य पर भी पर्याप्त ध्यान देने का मौका देगी।
तमिलनाडु राज्य सरकार की यह घोषणा महिला कर्मचारियों के अधिकारों और उनके सामाजिक दायित्वों को समझते हुए बनाई गई है। इस नीति से सरकारी विभागों में कार्यरत महिलाओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।