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तमिलनाडु में अग्निशमन सेवा अधिनियम में संशोधन का विधेयक पेश
तमिलनाडु विधानसभा में अग्निशमन और बचाव सेवा अधिनियम, 2025 में संशोधन के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह कदम राज्य की आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है।
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तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में अग्निशमन और बचाव सेवा अधिनियम, 2025 को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा है। यह विधेयक राज्य की आग बुझाने और आपातकालीन बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
प्रस्तावित संशोधन विधेयक अग्निशमन विभाग की कार्यप्रणाली, संगठनात्मक ढांचे और कर्मचारियों के अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में सुधार लाने का उद्देश्य रखता है। इसके अलावा, विधेयक आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षण सुविधाओं के उपयोग को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्तुत यह विधेयक राज्य की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। संशोधन से अग्निशमन सेवाओं के कर्मचारियों को बेहतर कार्य परिस्थितियां और आधुनिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
विधेयक का उद्देश्य राज्य भर में आग और अन्य आपातकालीन स्थितियों में तेजी से और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। विधानसभा में इस प्रस्ताव के बाद इसे समितियों और विभागीय स्तर पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए भेजा जाएगा।