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तमिलनाडु में बस किराए पर फैसले के लिए चार हफ्ते का अतिरिक्त समय
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को बस किराए संशोधन पर अंतिम निर्णय लेने के लिए चार सप्ताह की अतिरिक्त अवधि दी है। डीजल की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि के बीच यह कदम उठाया गया है।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को सार्वजनिक परिवहन बस किराए को संशोधित करने संबंधी अंतिम निर्णय लेने के लिए चार सप्ताह की अतिरिक्त अवधि प्रदान की है। यह निर्णय राज्य के बस किराए ढांचे में सुधार की मांग को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।
न्यायालय के अनुसार, वर्तमान किराया ढांचा 2018 में निर्धारित किया गया था जब डीजल का मूल्य प्रति लीटर ₹67.50 था। तब बस किराया प्रति किलोमीटर ₹0.58 निर्धारित किया गया था। हालांकि, वर्तमान समय में डीजल की कीमत लगभग ₹100 प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गई है।
ऐसे में पिछले पांच वर्षों में ईंधन की कीमतों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए किराए में संशोधन की आवश्यकता स्पष्ट दिखाई दे रही है। सरकार को इस अवधि में यात्रियों और परिवहन ऑपरेटरों दोनों के हितों को संतुलित करते हुए एक उचित निर्णय लेना होगा।
न्यायालय का यह निर्देश राज्य के सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के टिकाऊपन और संचालन की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह तय समय सीमा के भीतर एक व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करे।