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तमिलनाडु मंत्री केएन नेहरू की नौकरी घोटाले में पुनरीक्षण याचिका खारिज
अदालत ने तमिलनाडु के मंत्री केएन नेहरू की नौकरी-के-बदले-रिश्वत घोटाले में पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, सरकारी नौकरियों के इच्छुक उम्मीदवारों से 25 लाख से 35 लाख रुपये तक की रिश्वत वसूली जाने का आरोप है।
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न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के मंत्री केएन नेहरू की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें वह नौकरी-के-बदले-नकदी घोटाले में राहत मांग रहे थे। यह निर्णय भारतीय प्रवर्तन निदेशालय के गंभीर आरोपों के बीच आया है।
प्रवर्तन निदेशालय की जांच के अनुसार, सरकारी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से 25 लाख रुपये से लेकर 35 लाख रुपये तक की अनुचित रिश्वत मांगी जाती थी। एजेंसी के अनुसार, यह रिश्वत तंत्र सरकारी भर्ती प्रक्रिया में हेराफेरी के लिए स्थापित किया गया था।
कोर्ट के इस निर्णय से नेहरू की कानूनी लड़ाई में एक बड़ा झटका लगा है। वकीलों के अनुसार, याचिका में मंत्री पूर्ववर्ती अदालती आदेशों में संशोधन की मांग कर रहे थे, लेकिन न्यायालय ने पर्याप्त कारण न पाते हुए इसे स्वीकार नहीं किया।
यह मामला राज्य में सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी गंभीर सवाल उठाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंत्री सहित कई अन्य अधिकारियों के विरुद्ध जांच जारी रखने की घोषणा की है।