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तमिलनाडु मंत्री ने यूट्यूबर के खिलाफ एक करोड़ का मानहानि मुकदमा दर्ज किया
तमिलनाडु के मंत्री टी.के. प्रभु ने मद्रास उच्च न्यायालय में यूट्यूबर मरिधास के विरुद्ध एक करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है। न्यायाधीश के. गोविंदराजन तिलकवाड़ी ने मंत्री की याचिका को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने की अनुमति प्रदान की है।
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मद्रास उच्च न्यायालय में मंत्री प्रभु द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश के. गोविंदराजन तिलकवाड़ी ने उच्च न्यायालय की सीधी अधिकारिता में मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी है। मंत्री ने यूट्यूबर मरिधास के खिलाफ कथित रूप से उनके खिलाफ प्रकाशित आपत्तिजनक सामग्री के लिए मुकदमा दायर किया है।
यह निर्णय मंत्री की याचिका पर विचार के बाद लिया गया है जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय में सीधे मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति से यह मुकदमा अब सीधे उच्च न्यायालय में विचारणीय होगा।
इस मामले में मंत्री का दावा है कि यूट्यूबर द्वारा प्रकाशित की गई सामग्री से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। मुकदमे का परिणाम न्यायालय की आगामी कार्यवाही से तय होगा।