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टीवीके विधायक सरवणन ने अवैध बैनर मामले में एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
चेन्नई के ईसीआर क्षेत्र से टीवीके विधायक ई.सी.आर. सरवणन ने मद्रास हाईकोर्ट में अवैध बैनर लगाने से संबंधित एफआईआर को रद्द करने की याचिका दायर की है। न्यायाधीश वी. लक्ष्मीनारायण ने एफआईआर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान कर दी है।
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चेन्नई के ईसीआर विधानसभा क्षेत्र से टीवीके (तमिल महा काझगम) के विधायक ई.सी.आर. सरवणन ने अवैध बैनर लगाने के मामले में दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस मामले में न्यायाधीश वी. लक्ष्मीनारायण की अध्यक्षता वाली पीठ ने विधायक के आवेदन पर सुनवाई की।
न्यायालय ने याचिका से संबंधित कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, मामले से जुड़ी एफआईआर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की है। यह निर्णय विधायक के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करता है और कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
बैनर लगाने से संबंधित यह मामला राजनीतिक गतिविधियों और नगरपालिका नियमों के पालन को लेकर उत्पन्न हुआ है। विधायक का तर्क है कि मामले में दर्ज एफआईआर में कानूनी खामियां हैं और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट की इस कार्रवाई के साथ, सरवणन की याचिका अब आगामी सुनवाइयों के लिए विचाराधीन है। न्यायालय आने वाले समय में इस मामले पर अपना अंतिम निर्णय देगा।